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डबल डाउन बार हत्याकांड के बाद प्रशासन सख्त, जमशेदपुर के छह थाना क्षेत्रों में 3 जुलाई 10 बजे तक बढ़ी निषेधाज्ञा

On: July 2, 2026 9:28 PM
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जमशेदपुर, 2 जुलाई 2026। बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। धालभूम के अनुमण्डल दण्डाधिकारी अर्नव मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (भा.ना.सु.सं.) की धारा-163 के तहत पहले से लागू निषेधाज्ञा को 3 जुलाई 2026 के पूर्वाह्न 10 बजे तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है।

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अनुमण्डल दण्डाधिकारी न्यायालय से जारी विविध मुकदमा संख्या-247/2026 एवं ज्ञापांक-925/विधि, दिनांक 2 जुलाई 2026 के अनुसार, साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्र में यह आदेश प्रभावी रहेगा।

धरना-प्रदर्शन और बंद के आह्वान के बाद लिया गया फैसला

प्रशासन के अनुसार, थाना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं खुफिया सूचनाओं में बताया गया है कि डबल डाउन बार में हुई घटना के विरोध में कुछ संगठनों एवं नागरिकों द्वारा 2 और 3 जुलाई को धरना-प्रदर्शन, आमसभा तथा जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया है। इससे शहर में शांति एवं विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। इसी को देखते हुए निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

निषेधाज्ञा के दौरान ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार—

  • किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव और पुतला दहन प्रतिबंधित रहेगा।
  • अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलने पर रोक रहेगी।
  • सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
  • शांति भंग करने की आशंका वाले स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

इन गतिविधियों को मिलेगी छूट

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात दण्डाधिकारी, पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी, मीडियाकर्मी, सरकारी एवं गैर-सरकारी सेवकों, बारात, शवयात्रा, पूजा-अर्चना, धार्मिक जुलूस तथा सिख एवं नेपाली समुदाय द्वारा धार्मिक परंपरा के तहत कृपाण और खुखरी धारण करने पर लागू नहीं होगा।

एकपक्षीय आदेश जारी

अनुमण्डल दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल नोटिस तामील कराना संभव नहीं था। इसलिए लोक शांति और सुरक्षा के हित में यह आदेश एकपक्षीय (Ex-parte) रूप से जारी किया गया है।

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा का पालन करें, अफवाहों से बचें तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Anil Kumar Maurya

अनिल कुमार मौर्य एक अनुभवी पत्रकार, मीडिया रणनीतिकार और सामाजिक चिंतक हैं, जिन्हें पत्रकारिता एवं मीडिया क्षेत्र में 10 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे वर्तमान में The News Frame के संस्थापक और मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत हैं — एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों को निष्पक्ष और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। अनिल जी राष्ट्रीय पत्रकार मीडिया संगठन (Rashtriya Patrakar Media Sangathan) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जहां वे पत्रकारों के अधिकारों, मीडिया की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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