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शिक्षा का अधिकार (RTE) और इसका प्रभावशाली कार्यान्वयन- पश्चिमी सिंहभूम जिला का दृष्टिकोण।

On: July 26, 2024 7:49 PM
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शिक्षा

चाईबासा :★ पृष्ठभूमि और उद्देश्य ★

सार्वजनिक शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए निजी/गैर अनुदानित विद्यालयों में उनके प्रवेश कक्षा के कुल क्षमता के 25% सीटों पर समाज के अभिवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन हेतु 25% आरक्षण प्रदान किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को भी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो सके। पश्चिमी सिंहभूम जिले में इस कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक नया और उन्नत RTE डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जो तकनीकी उपायों का उपयोग करके सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों को उनके पसंदीदा निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने में मदद करता है।

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★ योग्यता/मानदंड ★

◆ दूरी- विद्यार्थी का निवास स्थान इच्छित स्कूल से 6 किलोमीटर की सीमा के भीतर होना चाहिए। पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, रोजगार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बिजली बिल मान्य होंगे।

◆ आय- छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

◆ कमजोर और अभिवंचित वर्ग- आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे कमजोर और वंचित समूहों से होने चाहिए। जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग। सामान्य वर्ग के तहत वैसे बच्चे जिनके परिवार का सकल श्रोतों से वार्षिक आय ₹72000/- या उससे कम हो।

◆ उम्र- नर्सरी या एलकेजी कक्षा में प्रवेश के लिए दिनांक 31.03.2024 को उम्र 3.5 से 4.5 वर्ष होनी चाहिए और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए उम्र 5.5 से 7 वर्ष होनी चाहिए।

◆ निवास- छात्र का निवास स्थान पश्चिमी सिंहभूम जिला होना चाहिए। यदि छात्र इस जिला का निवासी नहीं है, तो वह अपने जिले में आवेदन कर सकता है।

◆ जाति- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी(क्रीमी या नॉन-क्रीमी), अल्पसंख्यक या अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी झारखंड सरकार के आरटीई कानून के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

◆ विकलांगता- अगर विद्यार्थी की विकलांगता 40% या उससे अधिक है, तो उसे आरटीई कानून के तहत विशेष लाभ प्राप्त होंगे।

◆ अनाथ/एकल माता-पिता- यदि विद्यार्थी अनाथ है या एकल माता-पिता के तहत रह रहा है, तो उसे आरटीई कानून के तहत विशेष लाभ प्राप्त होंगे।

★लाभ ★

●. पारदर्शिता- पोर्टल छात्रों, स्कूलों और डीएसई कार्यालय के बीच पूरी पारदर्शिता प्रदान करता है।

●. वास्तविक समय निगरानी- सभी आवेदनों, आवंटन प्रक्रिया और स्कूलों से प्रवेश सूचनाओं की निगरानी एक ही प्लेटफार्म पर की जाती है।

●. कम खाली सीटें- पोर्टल के माध्यम से अधिक छात्रों का प्रवेश संभव हो पाया है, जिससे आरटीई पश्चिमी सिंहभूम के तहत प्रवेश में वृद्धि हुई है।

●. कम समय और संसाधन- सिस्ट्म जनरेटेड प्राथमिकता और आवंटन के माध्यम से छात्रों को तेजी से और कम संसाधनों के साथ प्रवेश दिया जाता है।

★ भविष्य की योजनाएं ★

◆. दस्तावेजों का सत्यापन- संबंधित विभागों को दस्तावेजों, जैसे- आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पीएच प्रमाण पत्र आदि की सत्यापन के लिए अलग से लॉगिन प्रदान किया जाएगा।

◆. आरटीई छात्र उपस्थिति प्रणाली- स्कूल डैशबोर्ड पर छात्रों की मासिक उपस्थिति अपलोड करने की सुविधा होगी, जिससे प्रशासन छात्र की उपस्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकेगा।

◆. गैर-निवारण प्रणाली- प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों को स्कूल से बाहर निकालने या छोड़ने की स्थिति में पूरी ट्रैकिंग और शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।

पश्चिमी सिंहभूम में RTE पोर्टल का प्रबंधन एक विशाल और सक्रिय प्रक्रिया है, जिसे बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस पोर्टल को खोलने हेतु http://jepwestsinghbhum.in टाईप किया जाना है। आवेदक के उम्र की गणना तथा उसके सकल वार्षिक पारिवारिक आय की गणना दिनांक 31.03.2024 के आधार पर की जाएगी एवं सभी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत की गई हो। नामांकन हेतु यह पोर्टल दिनांक 26.07.2024 से दिनांक 12.08.2024 तक खुला रहेगा। सभी अभ्यर्थी इसी समय के भीतर अपना नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

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Public help cell number-
06582-256301,
Whatsapp- 9279452375

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