
जमशेदपुर, 20 जून: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET (UG) 2026 पुनर्परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने धालभूम अनुमंडल क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। अनुमंडल पदाधिकारी अर्नव मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों एवं उनके 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है।

पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 (रविवार) को आयोजित होगी। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को शाम 6:15 बजे तक अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अनधिकृत उपयोग, नकल से संबंधित सामग्री जैसे पुस्तक, नोट्स एवं चिट का प्रयोग, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर नारेबाजी या भाषण देना, हथियारों का प्रदर्शन या वहन, लाउडस्पीकर का उपयोग तथा पटाखों और तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाली आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा अथवा ऐसा भाषण, जिससे शांति एवं सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका हो, उस पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि यह आदेश परीक्षा में शामिल होने वाले वैध प्रवेश-पत्रधारी अभ्यर्थियों तथा परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन के अनुसार यह निषेधाज्ञा 20 जून 2026 की रात 10 बजे से प्रभावी होकर 21 जून 2026 की रात 9 बजे तक लागू रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों, अभिभावकों एवं आम नागरिकों से परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन में सहयोग करने तथा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।










































