
झारखंड/चाईबासा ( जय कुमार) : लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में एक जनसभा के दौरान उनके दिए गए बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी बुधवार को चाईबासा सिविल कोर्ट परिसर स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत में पेश हुए। उन्होंने विशेष न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा की अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें ट्रायल में सहयोग की शर्त पर जमानत दी है।

राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा। यह मामला वर्ष 2018 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्लेनरी सेशन के दौरान दिए गए भाषण से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कथित रूप से भाजपा नेताओं को “हत्यारा” और “झूठा” कहा था। इस बयान के खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

बुधवार को प्रताप कटियार भी अन्य भाजपा नेताओं के साथ चाईबासा कोर्ट परिसर पहुंचे थे। राहुल गांधी के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। वे हेलीकॉप्टर से रांची से चाईबासा पहुंचे, जिसके लिए टाटा कॉलेज मैदान में विशेष हैलीपैड तैयार किया गया था।
इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, विधायक अनुप सिंह, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, और झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर सड़क मार्ग से चाईबासा पहुंचे।










































