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Dimna रोड पर गोली चलाकर विक्रम सिंह को जख्मी करने वाले चार अपराधियों को गिरफ्तार

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On: April 1, 2026 9:22 PM
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जमशेदपुर क्राइम: पूर्वी सिंहभूम जिले के उलीडीह ओ०पी० क्षेत्र में 30 मार्च 2026 को हुई गोलीबारी वाली घटना का त्वरित उद्भेदन करते हुए जिला पुलिस ने चार अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। ओलीडीह ओ०पी० ने जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह गिरफ्तारी काण्ड संख्या‑75/26 में दर्ज धारा‑109(1)/118(2)/3(5) BNS तथा 27 Arms Act के तहत की गई है।

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यह घटना जमशेदपुर के Dimna बस्ती रोड, उमा टिफिन के नजदीक दिनदहाड़े हुई थी, जहाँ ऑल्टो कार में सवार विक्रम सिंह उर्फ विक्की को जान से मारने के उद्देश्य से गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। इस घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ऊंचे स्तर पर टास्क‑फोर्स गठित कर चार दिनों के भीतर ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया

Dimna रोड पर ताबड़तोड़ गोलीबारी

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 30 मार्च 2026 शाम करीब 5:30 बजे ओलीडीह ओ०पी० क्षेत्र के Dimna बस्ती रोड, उमा टिफिन के पास दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार युवकों ने ऑल्टो कार में सवार विक्रम सिंह उर्फ विक्की को घेरा और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं

विक्रम सिंह पर कई राउंड गोली चलाई गई, जिसमें से कुछ गोलियां कार के शीशे तोड़ती हुई उनके शरीर पर लगीं। मौके पर मौजूद लोगों ने बीचबचाव किया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल विक्रम सिंह को स्थानीय लोगों ने तत्काल एमजीएम अस्पताल ले जाकर इलाज कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई।

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आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, घटना में संलिप्त चार आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनकी पहचान इस प्रकार है:

  1. कृष्णा सिंह उर्फ लल्ला, उम्र 23 वर्ष, पिता स्व० बिन्देश्वरी सिंह, निवास शंकोसाई रोड–04, खड़ियाबस्ती, थाना ओलीडीह ओ०पी०, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
  2. रखाल कुम्भकार, उम्र 27 वर्ष, पिता शंकर कुम्भकार, निवास Dimna बस्ती, थाना ओलीडीह ओ०पी०, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
  3. राहुल सिंह सरदार, उम्र 23 वर्ष, पिता पप्पू सिंह, निवास Dimna बस्ती, थाना ओलीडीह ओ०पी०, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
  4. बिकास महतो उर्फ बिके, उम्र 23 वर्ष, पिता भक्त रंजन महतो, निवास नेप्चुर्न‑5/5, आस्था स्पेस टाउन, थाना ओलीडीह ओ०पी०, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

इन चारों को 01 अप्रैल 2026 को स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट के निकट जर्जर क्वार्टर में S.I.T. द्वारा छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। इस छापेमारी में दो अवैध हथियार और जिंदा गोलियां भी बरामद की गईं।

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गिरफ्तारी की टीम और जांच प्रक्रिया

वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक पटमदा के नेतृत्व में S.I.T. टीम गठित की गई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य था घटना का त्वरित उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी।

PR विज्ञप्ति के अनुसार छापामारी दल के सदस्य थे:

  • बचनदेव कुजूर, पुलिस उपाधीक्षक, पटमदा।
  • मो० शारिक अली, ओ०पी० प्रभारी, ओलीडीह।
  • रविन्द्र पाण्डेय, पुलिस अवर निरीक्षक, ओलीडीह (अनुसंधानकर्ता)।
  • विजय कुमार, विवेक पाल, अभिषेक कुमार, सैमुल मुण्डु, पुलिस अवर निरीक्षक एवं सहायक निरीक्षक, ओलीडीह ओ०पी०।
  • ओलीडीह ओ०पी० का सशस्त्र बल भी छापे में शामिल था।

पूछताछ के क्रम में बिकास महतो ने स्वीकार किया कि लगभग तीन वर्ष पहले विक्रम सिंह उर्फ विक्की ने उसके भाई अकाश (A.J. अकाश) के साथ मारपीट की थी और उसकी गर्दन पर हथियार रखकर जान मारने की धमकी दी थी। इसी बदले की भावना से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर विक्रम सिंह को हत्या करने की साजिश रची और गोली चलाई

जप्त सामग्री और अपराधिक इतिहास

छापे के दौरान जप्त सामग्री में शामिल थे

  • 1 देशी पिस्टल (मैगज़ीन लगा हुआ)
  • 1 देशी “कटटा” हथियार
  • 7.65 mm की जिंदा गोलियां – 02 अदद
  • 8 mm की जिंदा गोलियां – 01 अदद
  • घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल – 02 अदद

प्रेस विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख है कि रखाल कुम्भकार पहले से ही अपराधिक इतिहास रखता है:

  • ओलीडीह ओ०पी० काण्ड संख्या‑309/2020, दिनांक 19‑12‑2020, धारा‑3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम।

इसी तरह कृष्णा सिंह उर्फ लल्ला के खिलाफ भी एक पुराना मामला दर्ज है:

  • काण्ड संख्या‑94/25 दिनांक 19‑04‑2025, धारा‑103(1)/3(5) BNS और 27 Arms Act।

कानूनी प्रावधान जिन धाराओं के तहत कार्रवाई

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस मामले में काण्ड संख्या‑75/26 दिनांक 30‑03‑2026 के तहत निम्न धाराएं दर्ज की गई हैं:

  • Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)
    • धारा‑109(1) – अपराध की साजिश और उसकी संयुक्त देंडनीयता।
    • धारा‑118(2) – खतरनाक हथियार से जानलेवा हमला या गंभीर चोट पहुंचाना
    • धारा‑3(5) – अपराध की सामूहिकता और सामान्य देंडनीयता के प्रावधान।
  • Arms Act, 1959
    • धारा‑27 – अनुमति के बिना हथियार/गोलाबारूद रखने या उपयोग करने पर दंड का प्रावधान।

इन धाराओं के तहत आरोपियों को जेल भेजने, ट्रांज़िट रिमांड और आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए अदालत में पेस किया गया

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