
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना कांड संख्या-45/2023 में जिला एवं सत्र न्यायालय, चाईबासा ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी दुबलिया सवैया को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 18 सितंबर 2023 को मंझारी थाना में भादवि की धारा 341, 324, 326, 307 एवं 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला मंझारी थाना क्षेत्र के शंकोसाई स्थित पूर्णिया टोला का है, जहां दुबलिया सवैया पर अपने ही भाई पूर्णचंद्र सवैया पर जान से मारने की नीयत से कुदाल से हमला करने का आरोप लगा था।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अनुसंधान के क्रम में सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संकलित कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।
सत्रवाद संख्या 539/2023 में सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार 8 जुलाई 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने आरोपी दुबलिया सवैया को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस की प्रभावी अनुसंधान प्रक्रिया एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा यह फैसला सुनाया गया, जिसे कानून व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।














