मौसम मनोरंजन चुनाव टेक्नोलॉजी खेल क्राइम जॉब सोशल लाइफस्टाइल देश-विदेश व्यापार मोटिवेशनल मूवी धार्मिक त्योहार Inspirational गजब-दूनिया

Baliguma में महिला से मारपीट गला दबाने और सोने की चेन छीनने का आरोप पांच नामजद समेत FIR दर्ज

On: August 13, 2026 5:44 PM
Follow Us:

जमशेदपुर: मानगो मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के वास्तु विहार, Baliguma में एक महिला ने पांच नामजद लोगों समेत अन्य व्यक्तियों पर घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट, गला दबाकर जान से मारने का प्रयास, नाबालिग बच्चे को जबरन ले जाने की कोशिश और सोने की चेन छीनने का आरोप लगाया है। महिला की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में FIR संख्या 0092/2026, दिनांक 09 अगस्त 2026 को दर्ज की है।

---Advertisement---
Netaji Advertisement

शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, FIR में दर्ज आरोपों की जांच के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति और आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।

घर में घुसकर गाली-गलौज करने का आरोप

शिकायतकर्ता अलका कुमारी, पति आशुतोष कुमार, निवासी डुप्लेक्स नंबर 6A, वास्तु विहार, बालीगुमा ने 09 अगस्त 2026 को थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया। आवेदन में उन्होंने बताया कि 07 अगस्त की रात करीब 10 बजे शिक्षक सतीश प्रसाद, सविता प्रसाद, राजीव कुमार सिन्हा, नीलम देवी और अनीश कुमार समेत कुछ अन्य लोग उनके घर पहुंचे।

शिकायत के अनुसार, आरोपित लोगों ने कथित तौर पर घर में प्रवेश करने के बाद उनके साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान उनके पति के बारे में पूछते हुए कथित रूप से धमकी भी दी गई।

विरोध करने पर मारपीट का आरोप

महिला ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि जब उन्होंने कथित तौर पर इस व्यवहार का विरोध किया तो सतीश प्रसाद ने उनके बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उनके साथ मारपीट की।

शिकायतकर्ता के अनुसार, घटना के दौरान उनके साथ गंभीर दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने पुलिस को दिए आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि उनका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया।

नाबालिग बच्चे को ले जाने की कोशिश का आरोप

शिकायत में महिला ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनके अनुसार, घटना के दौरान उनके नाबालिग बच्चे को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया गया।

महिला का आरोप है कि जब उन्होंने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो इसी दौरान उनके गले से सोने की चेन कथित रूप से छीन ली गई।

₹1.50 लाख की सोने की चेन छीनने का आरोप

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि घटना के दौरान उनके गले से सोने की चेन छीन ली गई। उन्होंने चेन की अनुमानित कीमत करीब ₹1.50 लाख बताई है।

हालांकि, चेन छीने जाने से संबंधित आरोपों की भी पुलिस जांच करेगी। FIR में दर्ज आरोपों के आधार पर मामले की छानबीन की जा रही है।

शोर सुनकर पति और आसपास के लोग पहुंचे

शिकायत के मुताबिक, घटना के दौरान महिला द्वारा शोर मचाने पर उनके पति आशुतोष कुमार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद महिला और उनके बच्चे को बचाया गया।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है कि घटना से संबंधित कुछ फोटो, वीडियो और अन्य साक्ष्य उनके पास उपलब्ध हैं। उन्होंने जांच के दौरान इन साक्ष्यों को पुलिस के सामने प्रस्तुत करने की बात कही है।

घटना से एक दिन पहले भी विवाद का आरोप

महिला ने अपने आवेदन में 06 अगस्त 2026 की एक कथित घटना का भी उल्लेख किया है। शिकायत के अनुसार, घटना से एक दिन पहले राजीव कुमार सिन्हा और नीलम देवी द्वारा उनके पति के साथ कथित रूप से गाली-गलौज और विवाद किया गया था।

इसके बाद सोसाइटी की बैठक को लेकर भी विवाद होने की बात शिकायत में कही गई है। महिला ने इन घटनाओं को 07 अगस्त की कथित घटना से जोड़ते हुए पुलिस से पूरे मामले की जांच की मांग की है।

पांच नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला

शिकायत के आधार पर दर्ज FIR में सतीश प्रसाद, सविता प्रसाद, राजीव कुमार सिन्हा, नीलम देवी और अनीश कुमार समेत अन्य लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस ने शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

BNS की इन धाराओं में दर्ज हुई FIR

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

FIR के अनुसार आरोपित धाराएं हैं:

  • धारा 126(2)
  • धारा 115(2)
  • धारा 74
  • धारा 303(2)
  • धारा 352
  • धारा 3(5)

इन धाराओं के तहत दर्ज मामले में पुलिस आरोपों, उपलब्ध साक्ष्यों और घटना से जुड़े लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

सहायक उप-निरीक्षक को सौंपी गई जांच

FIR के अनुसार, मामले की जांच की जिम्मेदारी सहायक उप-निरीक्षक Md. Majiduddin को सौंपी गई है।

जांच अधिकारी घटना से जुड़े तथ्यों, शिकायतकर्ता के बयान, नामजद व्यक्तियों की भूमिका और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करेंगे। साथ ही घटना के दौरान मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है।

फोटो और वीडियो साक्ष्यों की जांच की मांग

शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। उन्होंने अपने आवेदन में घटना से संबंधित फोटो और वीडियो समेत अन्य साक्ष्यों की जांच कराने का अनुरोध किया है।

उनका कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों की जांच से घटना के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस से आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

महिला ने अपने और बच्चे की सुरक्षा की मांग की

शिकायतकर्ता ने पुलिस से अपने और अपने नाबालिग बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है। महिला ने कथित घटना के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस जांच के बाद साफ होगी घटना की पूरी तस्वीर

मामले में लगाए गए सभी आरोप फिलहाल शिकायतकर्ता के आवेदन और दर्ज FIR पर आधारित हैं। आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है। पुलिस जांच के दौरान संबंधित लोगों के बयान, फोटो-वीडियो, घटनास्थल और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जाएगी।

जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना में किन लोगों की क्या भूमिका थी और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।

निष्पक्ष जांच की मांग

शिकायतकर्ता ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उपलब्ध सभी साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जाए और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

वहीं, नाबालिग बच्चे की सुरक्षा को लेकर भी शिकायतकर्ता ने पुलिस से विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया है।

Baliguma के वास्तु विहार में महिला से कथित मारपीट, गला दबाने, नाबालिग बच्चे को ले जाने की कोशिश और सोने की चेन छीनने के आरोप को लेकर पुलिस ने पांच नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। शिकायतकर्ता अलका कुमारी ने 09 अगस्त को पुलिस को लिखित आवेदन देकर 07 अगस्त की रात हुई कथित घटना की जानकारी दी थी।

मामले में BNS की धारा 126(2), 115(2), 74, 303(2), 352 और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच की जिम्मेदारी सहायक उप-निरीक्षक Md. Majiduddin को दी गई है।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए फोटो, वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच के साथ-साथ संबंधित पक्षों के बयान भी महत्वपूर्ण होंगे। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति और आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।

---Advertisement---
Netaji Advertisement
---Advertisement---
Netaji Advertisement

Leave a Comment