
जमशेदपुर: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देशभर में संचालित किए जा रहे Voter सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-2026) कार्यक्रम को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री राजीव रंजन ने समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम, प्रक्रिया और मतदाताओं की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रथम चरण यानी इन्यूमरेशन फेज (30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026) के दौरान मतदाताओं से किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्राप्त या एकत्र नहीं किया जाएगा। इस चरण में केवल गणना प्रपत्र भरवाने और मतदाता विवरण का सत्यापन करने का कार्य किया जाएगा।
घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ भरवाए जाएंगे गणना प्रपत्र
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार सभी बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। इस दौरान मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
मतदाताओं को अपने नवीनतम फोटो के साथ प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर उसकी एक प्रति बीएलओ को जमा करनी होगी। वहीं दूसरी प्रति पर प्राप्ति रसीद लेकर अपने पास सुरक्षित रखनी होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि Mapped और Unmapped दोनों श्रेणियों के सभी मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा।
प्रवासी श्रमिक और बाहर पढ़ने वाले छात्र भी कर सकेंगे प्रक्रिया पूरी
प्रेस वार्ता में बताया गया कि जो मतदाता रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से अपने निवास स्थान से बाहर रह रहे हैं, उन्हें भी इस प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया गया है।
प्रवासी श्रमिकों, झारखंड से बाहर पढ़ाई कर रहे छात्रों तथा अन्य अनुपस्थित मतदाताओं के लिए परिवार के वयस्क सदस्य (Adult Family Member) संबंध का उल्लेख करते हुए गणना प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ECINET प्लेटफॉर्म या बीएलओ से इलेक्ट्रॉनिक रूप में गणना प्रपत्र प्राप्त कर हस्ताक्षरित फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भी भेजा जा सकता है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।
सत्यापन अवधि में ही मांगे जाएंगे दस्तावेज
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 5 अगस्त 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक चलने वाली सत्यापन अवधि के दौरान केवल उन्हीं मतदाताओं से दस्तावेज मांगे जाएंगे जिन्हें निर्वाचन विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में दस्तावेज मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए नागरिकों को किसी प्रकार की अफवाह या भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यकतानुसार ही दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
आयोग ने जारी किया विस्तृत कार्यक्रम
प्रेस वार्ता में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का पूरा कार्यक्रम भी साझा किया गया।
निर्वाचन आयोग के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 को अहर्ता तिथि निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण एवं मुद्रण कार्य 20 जून से 29 जून 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन किया जाएगा।
5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके पश्चात 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। अंततः 7 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
किन लोगों को दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं
प्रेस वार्ता में मतदाताओं की सबसे बड़ी जिज्ञासा का समाधान करते हुए बताया गया कि जिन नागरिकों का नाम पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की मतदाता सूची में पहले से दर्ज है, उन्हें किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
इतना ही नहीं, ऐसे मतदाताओं का विवरण उनके पुत्र-पुत्रियों के लिए अभिभावक प्रमाण के रूप में भी स्वीकार्य होगा। इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
किन परिस्थितियों में दस्तावेज जमा करने होंगे
यदि किसी व्यक्ति का नाम पूर्व SIR सूची में दर्ज नहीं है और उसके माता-पिता का नाम भी उस सूची में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे मामलों में आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
इन दस्तावेजों में सरकारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करता है तो उसके साथ सूचीबद्ध अन्य दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति भी देना आवश्यक होगा।
नए मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था
जिला प्रशासन ने बताया कि जो पात्र भारतीय नागरिक वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए निर्धारित प्रपत्र-6 तथा घोषणा पत्र जमा करना होगा।
यह प्रक्रिया उन युवाओं और नए मतदाताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं।
हेल्पलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलेगी सहायता
मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने कई सहायता माध्यम उपलब्ध कराए हैं। यदि किसी नागरिक को पूर्व SIR सूची में अपना नाम खोजने या अन्य किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो वह वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकता है।
इसके अतिरिक्त ECINET पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मतदाता अपने विवरण की जांच, आवेदन की स्थिति और अन्य निर्वाचन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
30 जून को विशेष जागरूकता अभियान
प्रेस वार्ता में बताया गया कि 30 जून 2026 को सभी बीएलओ अपने BLA-2 एवं चुनाव पाठशाला के साथ सुबह 11 बजे से 12 बजे तक संबंधित बूथों पर बैठक आयोजित करेंगे।
इसके साथ ही जिले के सभी विद्यालयों में Electoral Literacy Club for Young Voters & Future Voters के माध्यम से तथा विभिन्न संस्थानों में Voter Awareness Forum (VAF) के जरिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की जानकारी दी जाएगी और नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जाएगा।
पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने पर जोर
जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजीव रंजन ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे निर्वाचन विभाग के साथ सहयोग करें और समय पर गणना प्रपत्र भरकर जमा करें।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी संबंधित अधिकारियों, बीएलओ, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और नागरिकों के सहयोग से यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न होगा तथा जिले में एक सटीक और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सकेगी।







































