मौसममनोरंजनचुनावटेक्नोलॉजीखेलक्राइमजॉबसोशललाइफस्टाइलदेश-विदेशव्यापारमोटिवेशनलमूवीधार्मिकत्योहारInspirationalगजब-दूनिया

“पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की 18 लाख की प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल जब्त” बन्ना गुप्ता पर विधि सम्मत कार्रवाई करे प्रशासन: सरयू राय

On: October 23, 2025 10:04 PM
Follow Us:
The News Frame 33
  • प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल प्रकरण
  • पिस्टल रखने, बेचने वाले पर कार्रवाई की मांग
  • यह मामला आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का

जमशेदपुर । जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र लिख कर 0.45 बोर की अवैध (प्रतिबंधित) ग्लॉक पिस्टल रखने, बेचने एवं इसका लाइसेंस जारी करने वालों के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

“पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की 18 लाख की प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल जब्त”

उपायुक्त को लिखे पत्र में सरयू राय ने कहा है कि जमशेदपुर से प्रकाशित एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में “पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की 18 लाख की प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल जब्त” शीर्षक से प्रकाशित समाचार का कृपया संज्ञान लेंगे। विलंब से ही सही जिला प्रशासन की यह पहल सराहनीय है एवं विधि सम्मत है, पर पर्याप्त नहीं है।

---Advertisement---
Netaji Advertisement

सरयू राय ने लिखा है कि प्रतिबंधित आग्नेयास्त्र रखना कानूनन जुर्म है, दंडनीय अपराध है, इसे बेचना और इसका लाइसेंस जारी करना भी दंडनीय अपराध है, इससे आप अवगत हैं।

इंडियन आर्म्स एक्ट-1959 की धारा-25 में इसके लिए दंड का प्रावधान विहित है।

सरयू राय ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को लिखा पत्र

सुलभ संदर्भ हेतु इंडियन आर्म्स एक्ट- 1959 की धारा-25 का प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार से है: Section 25 of the Indian Arms Act, 1959, deals with the punishment for various offenses related to firearms and ammunition, such as illegally acquiring, possessing, or carrying them, as well as selling or transporting them against the law. Penalties vary depending on the specific offense, but can include imprisonment ranging from a minimum of five years to a potential life sentence, along with fines.”

एतदनुसार दंडात्मक प्रावधान निम्नवत हैः-
Penalties under Section 25 of Indian Arms Act 29
Acquiring, possessing, or carrying prohibited arms: Imprisonment for a term not less than five years, but which may extend to ten years, and a fine.
(Proposed amendments increase this to not less than seven years and possibly up to 14 years). 

सरयू राय ने लिखा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है कि प्रतिबंधित आग्नेयास्त्र धारक को

कम से कम 5 वर्ष की क़ैद की सजा होगी जो 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक़ यह सज़ा 7 वर्ष से कम की नहीं होगी और इसे 24 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

श्री राय ने लिखा कि इस संबंध में उन्होंने दिनांक 28.04.2023 को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को इस बारे में पत्र लिखा था और उनसे अवैध आग्नेयास्त्र धारक के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

श्री राय के अनुसार, इसके पूर्व झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बंगाल के अपर मुख्य सचिव (गृह), पुलिस महानिरीक्षक, गृह मंत्रालय के अपर सचिव आदि को पत्र लिख कर बताया था कि जमशेदपुर के कदमा निवासी तत्कालीन मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्तौल रखा है जो कानूनन जुर्म है और दंडनीय अपराध है।

उस समय जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे उन्हें प्रतिबंधित पिस्तौल का लाइसेंस जारी कर दिया।

अब जबकि यह प्रतिबंधित पिस्तौल जब्त कर ली गई है तब यह ज़रूरी हो गया है कि आर्म्स एक्ट के अधीन इसके अवैध धारक पर, इसे उन्हें बेचने वाले पर, इसका अवैध लाइसेंस उन्हें जारी करने वाले पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाय। आप सहमत होंगे कि कानून की नज़र में सभी बराबर हैं।

सरयू राय ने लिखा कि कोई अपराधी इसलिए क़ानूनी कार्रवाई से मुक्त नहीं किया जा सकता कि वह सरकार में मंत्री पद पर है. प्रशासन को समझना चाहिए कि गम्भीर अपराध की सजा निर्धारित करने में पद और क़द आड़े नहीं आता।

सरयू राय ने उम्मीद जताई कि

आर्म्स एक्ट का उल्लंघन कर अवैध आग्नेयास्त्र ग्लॉक पिस्तौल- रखने वाले, बेचने वाले और लाइसेंस देने वाले के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर कर्तव्य परायणता का परिचय देंगे।

---Advertisement---
Netaji Advertisement
---Advertisement---
Netaji Advertisement

Anil Kumar Maurya

अनिल कुमार मौर्य एक अनुभवी पत्रकार, मीडिया रणनीतिकार और सामाजिक चिंतक हैं, जिन्हें पत्रकारिता एवं मीडिया क्षेत्र में 10 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे वर्तमान में The News Frame के संस्थापक और मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत हैं — एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों को निष्पक्ष और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है।अनिल जी राष्ट्रीय पत्रकार मीडिया संगठन (Rashtriya Patrakar Media Sangathan) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जहां वे पत्रकारों के अधिकारों, मीडिया की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

और पढ़ें

IMG 20260730 WA0004

संस्कार भारती के गुरु पूर्णिमा समारोह में नाट्य गुरु अवतार सिंह पद्मश्री बाबा योगेन्द्रनाथ स्मृति सम्मान से सम्मानित

The News Frame 15 2

उपायुक्त ने किया मुंडारी-हिंदी द्विभाषी गीत-संग्रह पुस्तक ‘ओमोन- मुंडारी साइति पुथी’ का विमोचन

The News Frame 9 2

टाटा स्टील ने जे आर डी टाटा की 122वीं जयंती के अवसर पर जे आर डी टाटा वार्षिक इंटर – स्कूल क्विज़ प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया

The News Frame 5 6

टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, साथ ही वन महोत्सव कार्यक्रम का हुआ समापन

The News Frame 6 4

जमशेदपुर के लिए बनेगा 5 वर्षीय सिटी लाइवलीहुड एक्शन प्लान, रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने पर जोर

The News Frame 5 5

नगड़ी भूमि विवाद फिर गरमाया: संघर्ष समिति ने आंदोलन तेज करने का किया आह्वान, कहा- “जान देंगे, जमीन नहीं देंगे”

Leave a Comment

💬
TNF AI असिस्टेंट
● ताज़ा खबरों के लिए तैयार
नमस्ते! 👋 मैं आपका TNF AI असिस्टेंट हूँ। आप हमारी वेबसाइट की कोई भी खबर, topic या इंटरनेट का कोई भी सवाल यहाँ पूछ सकते हैं!