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Podahat वर्षों बाद वापस मिला अपना मकान मैजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में मकान मालिक को दिलाया गया कब्जा

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On: June 17, 2026 5:39 PM
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चक्रधरपुर: लंबे समय से चल रहे मकान विवाद का आखिरकार शांतिपूर्ण समाधान हो गया। Podahat अनुमंडल पदाधिकारी-सह-मकान किराया नियंत्रक न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मंगलवार को वार्ड संख्या 10 (पुराना), खाता संख्या 102, प्लॉट संख्या 112 स्थित मकान का विधिवत कब्जा मकान मालिक को सौंप दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों, दंडाधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार संपन्न कराई गई।

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प्रशासनिक निगरानी में पूरी हुई कब्जा दिलाने की कार्रवाई

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने पूरी सतर्कता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की। मौके पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। प्रशासन की निगरानी में मकान को खाली कराया गया और सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए मकान का कब्जा उसके वास्तविक मालिक को सौंप दिया गया।

मकान मालिक ने वर्षों बाद वापस पाया अपना घर

मकान मालिक मुजफ्फर आलम अंसारी, पिता स्वर्गीय मोहम्मद उमर, निवासी कपाली रोड, रुखानी कॉलोनी, जाकिर नगर पश्चिम, मानगो, जमशेदपुर ने बताया कि चक्रधरपुर स्थित उनका मकान कई वर्षों से किराये पर दिया गया था। न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें आखिरकार अपना मकान वापस मिल गया। उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद अपने घर का कब्जा मिलना उनके लिए अत्यंत खुशी और संतोष का विषय है।

किरायेदार को दिया गया था मकान

जानकारी के अनुसार उक्त मकान को पूर्व में जुलेखा खातून, पति स्वर्गीय मोहम्मद इब्राहीम, निवासी वार्ड संख्या 06 (नया) / 10 (पुराना), चक्रधरपुर को किराये पर दिया गया था। समय के साथ मकान खाली कराने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया गया।

मकान किराया नियंत्रक न्यायालय में चल रहा था मामला

यह पूरा मामला पोड़ाहाट अनुमंडल पदाधिकारी-सह-मकान किराया नियंत्रक न्यायालय, चक्रधरपुर में विचाराधीन था। न्यायालय ने सभी तथ्यों और दस्तावेजों की जांच करने के बाद झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत निर्णय सुनाया। न्यायालय ने मकान मालिक की व्यक्तिगत आवश्यकता और उनके वरिष्ठ नागरिक होने को महत्वपूर्ण आधार माना।

न्यायालय ने सुनाया मकान मालिक के पक्ष में फैसला

झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 2011 की धारा 25(1)(c) के तहत न्यायालय ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए किरायेदार को मकान खाली करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने माना कि मकान मालिक को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए संपत्ति की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें उनकी संपत्ति का अधिकार वापस मिलना चाहिए।

पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया मकान खाली

न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई। मौके पर पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई थी ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मकान खाली कराया गया और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। पूरी कार्रवाई विधि सम्मत और पारदर्शी तरीके से पूरी की गई।

मकान मालिक ने प्रशासन और न्यायालय का जताया आभार

मकान का कब्जा मिलने के बाद मुजफ्फर आलम अंसारी ने प्रशासन और न्यायालय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से चल रहे विवाद का समाधान होने से उन्हें राहत मिली है। उन्होंने बताया कि अब वह अपने मकान का शांतिपूर्ण उपयोग कर सकेंगे और लंबे समय बाद अपनी संपत्ति पर दोबारा अधिकार प्राप्त कर सके हैं।

प्रशासन ने कहा—कानूनी प्रक्रिया का किया गया पालन

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुरूप और कानून के दायरे में रहकर की गई है। कब्जा दिलाने की प्रक्रिया के दौरान सभी कानूनी नियमों का पालन किया गया तथा दोनों पक्षों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। प्रशासन का उद्देश्य न्यायालय के आदेश का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करना था।

लंबे समय से चले आ रहे विवाद का हुआ अंत

इस कार्रवाई के साथ ही लंबे समय से चल रहे मकान विवाद का पटाक्षेप हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि न्यायालय के फैसले और प्रशासनिक कार्रवाई से यह संदेश गया है कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी विवाद का समाधान संभव है। इससे आम लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा।

संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा का मिला संदेश

यह मामला संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता का भी उदाहरण बनकर सामने आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी भी प्रकार का मकान या किरायेदारी विवाद उत्पन्न हो तो उसका समाधान कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे सभी पक्षों को न्याय मिल सके और अनावश्यक विवादों से बचा जा सके।

चक्रधरपुर में न्यायालय के आदेश के बाद मकान मालिक को वर्षों बाद उनकी संपत्ति का कब्जा मिलना एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रशासनिक निगरानी और पुलिस की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस कार्रवाई ने यह साबित किया कि न्यायिक प्रक्रिया और कानून के पालन से लंबे समय से चले आ रहे विवादों का भी समाधान संभव है। साथ ही यह घटना संपत्ति अधिकारों की रक्षा और कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत करने वाली साबित हुई।

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