
जमशेदपुर, 1 जुलाई 2026। डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट, बिष्टुपुर में हाल ही में हुई हिंसक घटना के बाद प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ा कदम उठाया है। धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) अर्नव मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (भा.ना.सु.सं.) की धारा 163 के तहत सामान्य निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन को इन क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन, रोड जाम, जनसभा और जुलूस निकाले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसे देखते हुए लोक शांति एवं विधि-व्यवस्था भंग होने की आशंका के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया गया।
क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित
एसडीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित थाना क्षेत्रों में निम्न गतिविधियों पर रोक रहेगी—
- किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव एवं पुतला दहन।
- अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला अथवा अन्य घातक हथियार लेकर चलना।
- प्रशासन की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग।
- उपद्रव अथवा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना।
इन पर लागू नहीं होगा आदेश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मी तथा मीडिया कर्मियों पर यह निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी, ताकि आवश्यक सेवाएं और समाचार संकलन प्रभावित न हों।

एकपक्षीय (Ex-Parte) आदेश जारी
आदेश में कहा गया है कि संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल नोटिस तामील कराना संभव नहीं था। इसलिए जनहित एवं कानून-व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए यह आदेश एकपक्षीय (Ex-Parte) रूप से जारी किया गया है।
अगले आदेश तक रहेगा प्रभावी
यह निषेधाज्ञा 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने तथा कानून का पालन करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट में हाल ही में हुई हिंसक घटना के बाद शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस घटना को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध-प्रदर्शन की संभावनाओं के बीच जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।












