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पशुपालन विभाग द्वारा चयनित लाभुकों के एस्क्रो (ESCROW) एकाउंट खोले जाने हैं। 4155 लाभुकों के एकाउंट खोला जाने है जिसमें मात्र 1316 एकाउंट खोले गए है।

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On: February 21, 2024 3:59 PM
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THE NEWS FRAME

जमशेदपुर  |  झारखण्ड 

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त ने की मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षात्मक बैठक

लाभुकों के एस्क्रो एकाउंट ओपनिंग में अपेक्षित प्रगति लाने का दिए निर्देश, कहा- पशुपालन की योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार से जुड़ें ग्रामीण  

लाभुक वक्त पर अंशदान जमा नहीं करेंगे तो प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभुक को दिया जाएगा लाभ

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जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में पशुपालन विभाग द्वारा चयनित लाभुकों के एस्क्रो (ESCROW) एकाउंट खोले जाने में प्रगति की समीक्षा की गई। कुल 4155 लाभुकों का एकाउंट खोला जाना है जिसमें 1316 एकाउंट अबतक खुला है। उप विकास आयुक्त ने सभी बीएचओ को स्पष्ट निर्देश दिया कि 15 दिनों में शत प्रतिशत एकाउंट खुलवाते हुए लाभुक अंशदान जमा कराना सुनिश्चित करें ताकि राज्य सरकार की इस जनहितकारी योजना से योग्य लाभुक आच्छादित किए जा सकें।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन सभी प्रखंडों में 200 से ऊपर एस्क्रो (ESCROW) एकाउंट खुले । उन्होने सभी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी एवं पशु मित्र को सघन क्षेत्र भ्रमण कर एकाउंट खुलवाने, लाभुक अंशदान जमा कराने हेतु प्रेरित करने की बात कही । उन्होने कहा कि लाभुक वक्त पर अंशदान जमा नहीं करेंगे तो प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभुक को लाभ दिया जाएगा । जिला पशुपालन पदाधिकारी को प्रतिदिन एलडीएम एवं संबंधित बैंक शाखा से समन्वय स्थापित करते हुए 15 दिनों के भीतर लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया गया।  

उप विकास आयुक्त ने कहा कि विभागीय संकल्प के अनुसार योजना के तहत अनुदान की राशि  Escrow Account में ही हस्तांतरित की जानी है। अंतिम रूप से चयनित होने के उपरांत लाभुकों को अपना अंशदान Escrow Account में (01) एक माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य है। लाभुक अंशदान जमा होने के उपरांत ही लाभुकों को पशुओं के क्रय / प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त होगी। पंचायत स्तरीय समिति / ग्राम सभा के द्वारा लाभुक अंशदान संबंधित Escrow Account में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। पशुधन के आपूर्ति के उपरांत लाभुक अंशदान एवं अनुदान की राशि एकमुश्त आपूर्तिकर्ता के बैंक खाता में हस्तांतरित की जायेगी।

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