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मंझारी थाना काण्ड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा

On: August 30, 2025 10:48 PM
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चाईबासा (जय कुमार): पश्चिम सिंहभूम जिले के मंझारी थाना कांड संख्या-38/2022 में सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाईबासा ने अभियुक्त मोटू बागे और बुधिया पुरती को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

यह मामला 11 जून 2022 को दर्ज हुआ था। दरअसल, 10 जून 2022 की रात करीब 10 बजे बुधिया पुरती अपने घर लौटे थे, जहां उन्होंने अपने दोनों साले के साथ मिलकर माना पुरती से झगड़ा किया। झगड़े के दौरान अभियुक्तों ने त्रिशूल से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

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पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और वैज्ञानिक तरीकों से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। लंबे न्यायिक प्रक्रिया के बाद 30 अगस्त 2025 को अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी।

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Anil Kumar Maurya

अनिल कुमार मौर्य एक अनुभवी पत्रकार, मीडिया रणनीतिकार और सामाजिक चिंतक हैं, जिन्हें पत्रकारिता एवं मीडिया क्षेत्र में 10 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे वर्तमान में The News Frame के संस्थापक और मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत हैं — एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों को निष्पक्ष और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। अनिल जी राष्ट्रीय पत्रकार मीडिया संगठन (Rashtriya Patrakar Media Sangathan) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जहां वे पत्रकारों के अधिकारों, मीडिया की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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