चाईबासा (जय कुमार): पश्चिम सिंहभूम जिले के मंझारी थाना कांड संख्या-38/2022 में सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाईबासा ने अभियुक्त मोटू बागे और बुधिया पुरती को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
यह मामला 11 जून 2022 को दर्ज हुआ था। दरअसल, 10 जून 2022 की रात करीब 10 बजे बुधिया पुरती अपने घर लौटे थे, जहां उन्होंने अपने दोनों साले के साथ मिलकर माना पुरती से झगड़ा किया। झगड़े के दौरान अभियुक्तों ने त्रिशूल से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और वैज्ञानिक तरीकों से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। लंबे न्यायिक प्रक्रिया के बाद 30 अगस्त 2025 को अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी।














