झारखंड गजट से बड़ी खबर | नगर निकाय चुनाव 2026
रांची । झारखंड राज्य सरकार द्वारा झारखंड गजट (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले नगर निगमों के महापौर पदों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुई है।
यह सूची नियम-9 के तहत जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किन नगर निगम क्षेत्रों में महापौर पद अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 अथवा महिला आरक्षण के अंतर्गत आएंगे।
नगर निगमवार आरक्षण विवरण
गजट में प्रकाशित सूची के अनुसार कुल 7 नगर निगम क्षेत्रों के महापौर पदों का आरक्षण इस प्रकार है—
- मेदिनीनगर नगर निगम (पलामू)
🔹 कोटि: अनारक्षित
🔹 महिला आरक्षण: महिला - हजारीबाग नगर निगम
🔹 कोटि: अत्यंत पिछड़ा वर्ग–1
🔹 महिला आरक्षण: अन्य - गिरिडीह नगर निगम
🔹 कोटि: अनुसूचित जाति
🔹 महिला आरक्षण: अन्य - देवघर नगर निगम
🔹 कोटि: अनारक्षित
🔹 महिला आरक्षण: अन्य - चास नगर निगम (बोकारो)
🔹 कोटि: अनारक्षित
🔹 महिला आरक्षण: अन्य - आदित्यपुर नगर निगम (सरायकेला-खरसावां)
🔹 कोटि: अनुसूचित जनजाति
🔹 महिला आरक्षण: अन्य - मानगो नगर निगम (पूर्वी सिंहभूम)
🔹 कोटि: अनारक्षित
🔹 महिला आरक्षण: महिला


राजनीतिक हलचल तेज
इस सूची के जारी होते ही नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न दलों ने अपने-अपने संभावित उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। खासकर महिला आरक्षित और अनुसूचित वर्ग से आरक्षित सीटों पर दावेदारी को लेकर अंदरूनी मंथन तेज हो गया है।
निर्वाचन आयोग का निर्देश
यह अधिसूचना झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर जारी की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण व्यवस्था पूरी तरह संवैधानिक प्रावधानों और राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप है।
नगर निगम महापौर पदों के आरक्षण की घोषणा के साथ ही यह साफ हो गया है कि आगामी शहरी निकाय चुनाव में सामाजिक प्रतिनिधित्व और महिला भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है। आने वाले दिनों में टिकट वितरण और गठबंधन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।












