जमशेदपुर, 9 अगस्त 2026: मानगो थाना पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण एवं पैसे की ठगी करने के आरोप में दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह कार्रवाई मानगो थाना कांड संख्या 37/2026 के तहत की गई।
पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वादी सह पीड़िता की कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें अभियुक्त दिवेन्द्र दास रॉय, पिता- भूसन्तो दास रॉय, निवासी कोरसी रोड, विद्याभागर, परसुडीह, पोस्ट परसुडीह, थाना परसुडीह, जिला पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने तथा पैसे की ठगी करने का आरोप लगाया गया था।
जांच के बाद आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस के मुताबिक मामले के अनुसंधान के क्रम में आरोपी दिवेन्द्र दास रॉय को 9 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामला BNS की धारा 64(1), 69, 73, 115(2), 308(2), 308(3), 318(4), 351(2), 351(3) एवं 352 के तहत दर्ज किया गया है।
आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया
पुलिस ने आरोपी का एक पूर्व आपराधिक इतिहास भी दर्ज किया है। इसके अनुसार कोटशिला (पुरुलिया) थाना कांड संख्या 16/2024, दिनांक 8 फरवरी 2024 में उसके विरुद्ध धारा 498ए भारतीय दंड संहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने का उल्लेख है।
पुलिस टीम ने की कार्रवाई
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित छापामारी दल में पु.अ.नि. मो. जफर अली, पु.अ.नि. रविशंकर कुमार, स.अ.नि. राजेश कुमार, हवलदार शैलेन्द्र कुमार सिंह तथा आ/242 दिलीप कुमार उपाध्याय शामिल थे। पुलिस टीम की कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
नोट: आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर करेगी।














