जमशेदपुर: डिमना रोड, मानगो स्थित वसुंधरा स्टेट निवासी मुकेश प्रसाद सिंह को चेक बाउंस मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना मिश्रा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 3.90 लाख रुपए जुर्माना और 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला गंगा टेंट हाउस के प्रोपराइटर विनीत धीमान द्वारा दर्ज कराया गया था। शिकायत के अनुसार, मार्च 2022 में मुकेश सिंह ने अपने पुत्र और पुत्री के विवाह समारोह के लिए टेंट, खानपान सहित अन्य सेवाओं का 13.25 लाख रुपए में ऑर्डर दिया था।
टेंट हाउस द्वारा काम पूरा करने के बाद मुकेश प्रसाद सिंह ने केवल 9.25 लाख रुपए का भुगतान किया। शेष 3 लाख रुपए के भुगतान हेतु जो चेक दिया गया था, वह बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया।
इसके बाद विनीत धीमान ने 22 अक्टूबर 2022 को न्यायालय में धारा 138, एन.आई. एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया।
न्यायालय में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार, पप्पू पंकज कुमार सिंहा और बबीता जैन ने पक्ष रखा। साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
मुख्य बिंदु:
मामला: चेक बाउंस (धारा 138, एन.आई. एक्ट)
आरोपी: मुकेश प्रसाद सिंह (वसुंधरा स्टेट, मानगो)
शिकायतकर्ता: विनीत धीमान (गंगा टेंट हाउस, कदम)
सेवा राशि: ₹13,25,000
बकाया: ₹3,00,000 (जिसका चेक बाउंस हुआ)
सजा: ₹3,90,000 का जुर्माना और 6 महीने का साधारण कारावास
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भुगतान में लापरवाही और धोखाधड़ी जैसी प्रवृत्तियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है, ताकि व्यावसायिक ईमानदारी बनी रहे।













